
जसवंतनगर (संवाददाता : पंकज राठौर)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आरती द्विवेदी के निर्देश पर ग्राम पंचायत महामई में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय दिलाने के प्रति प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन (चुनने) का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं।
वक्ताओं ने बताया कि किसी भी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, गलत जानकारी या खराब वस्तु/सेवा मिलने पर वह संबंधित मंच पर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिविर के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखवाकर दिए गए। मौके पर ही एक विवाद का सुलह-समझौता कराकर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में भेजी गई, जिससे लोगों को त्वरित राहत मिली। इस अवसर पर अधिकार मित्र ऋषभ पाठक, रामसुंदर दुबे, लालमन, राजेंद्र सिंह, कुमारी नीरज सहित ग्राम प्रधान शीला देवी, प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र बाबू पांडे, पंचायत सहायक इंदू सिंह, आंगनवाड़ी अनीता देवी, शशि देवी, केयरटेकर सुधा देवी, समूह सखी रेखा देवी व आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
